इ-श्रम पोर्टल क्या है?
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी कामगारों,सन्निर्माण कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का ऐसा पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। ई-श्रम पोर्टल में अब तक 5 करोड़ से अधिक श्रमिको ने पंजीकरण कराया है।
इ-श्रम पोर्टल के उद्देश्य
- सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।
- असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।
- पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।
- प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।
- प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।
- भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।
इ-श्रम कार्ड क्या है?Eshramcard
जो कर्मचारी ई श्रम पोर्टल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करेंगे, उन्हें ईश्रम कार्ड eshramcard आवंटित किया जाएगा। उस कार्ड पर 12 अंकों का यूएएन नंबर होगा। ई श्रम पोर्टल पर एनडीयूडब्ल्यू स्वयं पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस एक पोर्टल पंजीकरण के तहत, आप सरकारी योजना के सभी लाभों का लाभ उठा सकेंगे।
ई-श्रम पोर्टल में कौन पंजीकरण कर सकता है?
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है:
- जिसकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो।
- EPFO/ESIC या NPS (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य न हो।
असंगठित कामगार कौन है?
कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित-कामगार, स्व-नियोजित कामगार या मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है,असंगठित कामगार कहलाता है।
ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
- पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
- आधार संख्या
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या
नोट: यदि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी CSC/SSK के बाओमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है।
इ-श्रम कार्ड के लाभ क्या है? Eshramcard Benefits
श्रमिक कार्ड eshramcard पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल के शुभारंभ के बाद से अब तक 35 लाख से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। अब सरकार ने असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं को eshram.gov.in वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ई श्रम कार्ड eshramcard प्रत्येक पंजीकृत उम्मीदवार के लिए अद्वितीय है। ई-श्रम पोर्टल के तहत बहुत सारे लाभ दिए गए हैं। सभी श्रमिक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ एक पोर्टल ई-श्रम पर प्राप्त करेंगे।
1.सरकारी योजना का लाभ पात्रता के अनुसार दिया जाता है
2. लाख रुपये की आकस्मिक मृत्यु
3. PMSBY के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज
4. आंशिक विकलांगता के लिए अधिक 1 लाख रुपये
5. ईश्रम पोर्टल पंजीकरण के बाद राज्य और केंद्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों को महामारी के दौरान सहायता मिलती है।
इ-श्रम पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करे?
उम्मीदवार जो पात्र हैं या ई श्रम पोर्टल अब https eshram.gov.in पर स्वयं पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
1. वेब पोर्टल register.eshram.gov.in खोलें
2. मुख्य वेब पेज पर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले आधार कार्ड नंबर जोड़ना होगा।
3. फिर आपको आधार कार्ड से जुड़े फोन नंबर को जोड़ना होगा।
4. फिर कैप्चा कोड। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी टैब पर टैप करना होगा।
5. आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
6. उस ओटीपी को जोड़ें और आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ें।
7. इस प्रकार मूल रूप से आपको ई-श्रम पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की आवश्यकता है।
ई श्रम पोर्टल सरकार योजना सूची
राज्य का श्रम विभाग असंगठित श्रमिकों का रिकॉर्ड रखता है। अब केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए eSHRAM पोर्टल भी लॉन्च किया है। सभी श्रमिकों को एक पोर्टल के तहत सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। eshram gov.in पोर्टल रजिस्टर श्रमिक के तहत निम्नलिखित प्रकार की सरकारी योजना के लाभ दिए गए हैं।
रोजगार योजनाएं
मनरेगा
लाभ
- प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्यधीन, किए गए आवेदनों के लिए आवेदक, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है।.
- नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है.
दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना
लाभ
- दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है।.
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
लाभ
- इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तपोषण और सहायता प्रदान करके कौशल और स्व-व्यवसाय को बढ़ाना है।
पीएम स्वनिधि
लाभ
- 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।
- नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना।
- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
लाभ
- युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।
- कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।
- निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहितकरना।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
लाभ
- नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना।
सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं
प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशनयोजना (PM-SYM)
लाभ
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3,000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
- लाभार्थी की मृत्यु पर, पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
- यदि पति और पत्नी, दोनों इस योजना में शामिल होते हैं, तो वे 6000/- रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के पात्र होंगे।
दुकानदारों, व्यापारियोंऔरस्व-नियोजितव्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) केलिएराष्ट्रीयपेंशनयोजना (NPS Traders)
लाभ
- योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योतिबीमा योजना (PMJJBY)
लाभ
- किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये
नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
लाभ
- दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये।
नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।
अटल पेंशन योजना
लाभ
- अंशदाता अपनी पसंद से 1,000-5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है या वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है।
- संचित राशि पति/ पत्नी को दी जाएगी या यदि पति/ पत्नी की भी मृत्यु हो गई है तब नामिती को दी जाएगी।
नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
लाभ
- प्रत्येक महीने 35 कि.ग्रा. चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 कि.ग्रा. खाद्यान्न हेतु पात्रहै।
- प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं, खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वननेशन-वनराशनकार्ड (ओएनओआरसी) को लागू किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
लाभ
- लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)- वृद्धावस्था संरक्षण
लाभ
- विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपये से 500 रुपये की दर से केंद्रीय अंशदान।
- राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1000/- रुपये से 3000/- रुपये तक है।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
लाभ
- द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तकका निःशुल्कस्वास्थ्य कवरेज।
बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम (HIS)
लाभ
- लाभार्थी 15,000/- रुपये के पैकेज का लाभ उठाएंगे जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है- प्रसूति प्रसुविधा (पहले दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा)- 2500/- रुपये, नेत्र उपचार– 75/- रुपये, ऐनक–250/- रुपये, आवासीय अस्पताल में भर्ती-4000/- रुपये, आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होमीयोपैथिक/ सिद्ध- 4000/- रुपये, अस्पताल में भर्ती (पूर्व एवं पश्चात सहित)-15000/- रुपये, शिशु कवरेज-500/- रुपये, बाह्य रोगी विभाग एवं प्रति बीमारी सीमा- 7500/- रुपये।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)
लाभ
- यह योजना सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को SCA/RRB/राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और भारत और विदेशों में शिक्षा हेतु किसी भी व्यवहार्य आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (संशोधित)
लाभ
- हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों (जैसा कि पैरा 2.3.2 में परिभाषित किया गया है) को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा समय-समय पर आयोजित ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से स्वयं की पसंद का निःशुल्ककौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 3,000/- रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) का मासिक वजीफा या समय-समय पर यथा निर्धारित कोई राशि NSKFDCद्वारा प्रदान की जाएगी।
पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या ई-श्रम कार्ड जीवनभर मान्य है?
हां, ई-श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है।
असंगठित कामगार कौन हैं?
कोई भी कामगार जो गृह-आधारित कामगार, स्व-नियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है।
असंगठित क्षेत्र क्या है?
असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान/इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन/बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयाँ ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं।
यूएएन क्या है?
यह एक सार्विक खाता संख्या है। यह 12 अंकों की संख्या है जिसे ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित कामगार को विशिष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात् एक बार प्रदान किए जाने के बाद, यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा।
यैं हेल्पडेस्क नंबर – 14434 से कनेक्ट करने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप शॉर्ट कोड हेल्पडेस्क नंबर 14434 पर संपर्क करने में असमर्थ हैं, तो आप सीएससी द्वारा प्रदान किए गए 10 अंकों के नंबर को भी आजमा सकते हैं।
क्या कोई आय मानदंड हैं
असंगठित कामगार के रूप में ईश्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। तथापि, वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
क्या ईश्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई पात्रता मानदंड हैं?
कोई भी कामगार जो असंगठित है और 16-59 वर्ष के आयु वर्ग का है, ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है।
कामगार को ईश्रम पर पंजीकरण करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
कामगार द्वारा ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं- • आधार संख्या • मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध • बैंक खाता टिप्पणी – यदि किसी कामगार के पास आधार संबद्ध मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता/सकती है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकता/सकती है। .
क्या कामगार को ईश्रम में पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देना होगा?
ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को सीएससी ऑपरेटर सहित किसी संस्था को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।.
क्या पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते से कोई कटौती होगी?
नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभों या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदाय अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में बाधारहित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं।
ईश्रम में कामगार अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकते हैं?
ईश्रम के पोर्टल पर जाकर या सीएससी के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं।
ईश्रम में कामगार कौन-कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं?
एक बार पंजीकृत होने पर, कामगार ईश्रम पोर्टलों पर जाकर या निकटतम सीएससी के माध्यम से अपना विस्तृत ब्यौरा जैसे मोबाईल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते है।
एनसीओ क्या है?
यह कार्य की प्रकृति और कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशल स्तर के आधार पर तैयार किए गए व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा पूरे देश में एक समान है। व्यवसायों तथा कौशल स्तरों की तुलना, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में यह सहायक है।
व्यवसाय की पहचान कैसे की जाती है?
पंजीकरण के समय कामगारों को व्यवसाय का चुनाव करना आवश्यक है। पहले स्तर पर कामगार को क्षेत्र का चुनाव करना होगा, जो विस्तृत श्रेणी है जिसके तहत व्यवसाय आता है, जोकि चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरे स्तर पर यूजर को केवल समबंधित कार्य कोड चुनने के लिए मिलेंगे। कामगारों को समबंधित कार्य कोड का चयन करना होगा और जोकि कामगारों के लिए प्रतिचित्रित किया जाएगा।
यदि असंगठित कामगार ईश्रम में पंजीकरण के पश्चात संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो?
उसे केवल संगठित कामगारों के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे, जैसा उस पर लागू होगा।
क्या कोई हेल्पडेस्क है जिससे मैं अपने प्रश्नों के समाधान के लिए संपर्क कर सकता हूं?
ईश्रम पंजीकरण और शिकायतों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्पडेस्क टोल-फ्री नंबर 14434 है।
मगार की मृत्यु होने पर किस प्रक्रिया का पालन करना होगा?
नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ईश्रम पोर्टल/सीएससी पर दावा दायर करना चाहिए। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं।
प्राथमिक पेशा क्या है?
वह गतिविधि जो श्रमिक की आय का मुख्य स्रोत है, वह प्राथमिक पेशा है।
द्वितीयक पेशा क्या है?
कोई अन्य गतिविधि जो आय का एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत है, द्वितीयक पेशा कहलाती है।
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